छात्र वर्गद्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षायें
कक्षा जिसमे अर्हता के बाद प्रवेश की पात्रता
मा. शिक्षा मण्डल छ. ग. की १०+२ बारह्वी
परीक्षा उत्तीर्ण या केंद्रीय बोर्ड से १०+२ बारह्वी
उत्तीर्ण
मा. शिक्षा मण्डल छ. ग. द्वारा वाणिज्य /विज्ञान संकाय के १०+२ बारह्वी परीक्षा उत्तीर्ण
मान्यता प्राप्त विश्विद्यालयों से बी. ए.
उत्तीर्ण छात्राओं को जिन्होंने १०+२
उत्तीर्ण करने के पश्चात् बी. ए. किया हो।
स्नातक स्तर के बी. ए. प्रथम वर्ष
यदि छात्र चाहे तो विषम परिस्थिति में बी. ए.
प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जा सकता है।
(ब) प्रवेश सीमा -स्नातक स्तर
बी.ए. भाग - एक - 80
बी.ए. भाग - दो - 80
बी.ए. भाग - तीन - 80
(५) बी. कॉम भाग - एक - 60
बी. कॉम भाग - दो 60
बी. कॉम भाग - तीन 60
बी.एस.सी. भाग एक 60
बी.एस.सी.भाग - दो 60
बी. कॉम भाग - तीन 60
स्नातकोत्तर स्तर (Process)
टिप - १. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ Govt उच्च शिक्षा
विभाग के नियमो का पालन किया जावेगा।
२. प्रवेश के इक्छुक छात्र /छात्राएं निर्धारित समयावधि तक ही आवेदन कर सकेंगे.
३. प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही किया जाएगा।
४. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक कक्षाएँ निर्धारित समय पर हुआ
करेंगी।
५. प्रवेशित छात्र / छात्राओ की उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी
६. महाविद्यालय अध्यापन के दौरान अनुशासन बनाये रखना आवश्यक एवं अनिवार्य।
७. महाविद्यालय अध्यापन के दौरान अनुशासन बनाये रखना आवश्यक एवं अनिवार्य
होगा अनुशासन हीनता की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की
जायेगी।
विशेष:-
1. जाली प्रमाण-पत्रो की गलत जानकारी जानबूझकर छिपाए गए प्रतिकूल तथ्यों ,प्रशासकीय अथवा कार्यालय असावधानी वश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है,तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य का होगा।
2. प्रवेश लेकर किसी समुचित कारन पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
3. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणो में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा
4. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसके निष्कासन किये जाने की स्थति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।
5. प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो स्पष्टीकरण या प्रवेश सम्बन्धी किसी प्रकरण से मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण ,मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश सम्बन्धी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेसित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
6. इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय-समय पर परिवर्तन /संशोधन /निरस्त /संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन ,उच्च शिक्षा विभाग ,मंत्रालय को होगा।
नोट - उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धांतो में यदि परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा।